हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस नहीं वसूलने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार ने “तत्काल प्रभाव से सभी तरह के शुल्क लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।” हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित इलाकों के निजी स्कूलों को राज्य सरकार के निर्देशों से अवगत कराने को कहा है।
बयान में कहा गया, “राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ऐसा पता चला है कि कुछ निजी स्कूल परिजन पर तत्काल फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं।” इसमें कहा गया कि स्थिति सामान्य होने और स्कूल खुलने के बाद ही फीस ली जा सकती है।
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