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Hindi News एजुकेशन न्‍यूज Bihar: विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा योग

Bihar: विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा योग

बिहार सरकार विश्वविद्यालय स्तर पर योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करने की योजना बना रही है।

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YOGA: योग के प्रचलन को लोकप्रिय बनाने के प्रयास में, बिहार सरकार विश्वविद्यालय स्तर पर योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करने की योजना बना रही है। इस फैसले के बारे में घोषणा मंगलवार को राज्य विधानसभा में की गई।उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार प्रस्ताव के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करने में रुचि रखती है। उनके अनुसार राज्य में विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में योग शुरू करने का सुझाव एक अच्छा विचार है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रस्ताव पर विचार करेगी और प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए नए नियुक्त राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श करेगी।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में योग को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, इस पर सवाल राजद नेता भोला यादव ने सदन में रखा था। सरकार ने, हालांकि, यह कहते हुए जवाब दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में योग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, जिसके कारण राजद के सदस्य ने सरकार को बताया कि बिहार में प्राचीन प्रथा को लोकप्रिय क्यों नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक ​​कहा कि सरकार योग को लोकप्रिय बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है क्योंकि दुनिया भर में योग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल की जा रही हैं।

राज्य में कोचिंग संस्थानों से संबंधित प्रश्न भी उठाए गए थे। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को याद दिलाया कि राज्य में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए पहले से ही कानून मौजूद है ताकि दाखिला लेने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से 201 तक अधिनियम के तहत 900 कोचिंग संस्थानों को पंजीकृत किया गया है। सरकार ने कहा कि वह उन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनके खिलाफ शिकायतें उठाई जा रही थीं।

सरकार ने सदन को सूचित किया कि बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन अधिनियम, 2010) को सख्ती से लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को नए निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर सकें और कानून के प्रावधानों का पालन कर सकें।

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