झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज, जज ने कहा- जेल नियम है, जमानत अपवाद
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। वहीं, रांची की विशेष अदालत ने इसके विपरीत फैसला सुनाया है।
रांची की एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए "जेल एक नियम है और जमानत एक अपवाद है।" शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि निचली अदालतें जमानत के मामले में सेफ खेलने की कोशिश करती हैं। सभी को याद रखना चाहिए कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। अब रांची की विशेष अदालत के जज ने इसके ठीक उलट बयान दिया है।
आलमगीर आलम पर भ्रष्टाचार और पैसों का हेर फेर करने का आरोप है। उनके निजी सहायक के घरेलू नौकर के पास से लगभग 35 करोड़ रुपये की भारी नकदी बरामद होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत खारिज करते हुए कहा, ''अभियोजन एजेंसी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के संबंध में अदालत के समक्ष ठोस सामग्री रखी है.'इसके अलावा, याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और ऐसी संभावना है कि याचिकाकर्ता सबूतों को छिपाने या अभियोजन की शिकायत में शामिल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा जो लोक सेवक होने के नाते उसके अधीन काम कर रहे थे।''
जेल एक नियम है और जमानत एक अपवाद है
"मनी लॉन्ड्रिंग एक अपराध होने के नाते राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक खतरा है और यह अपराधियों द्वारा देश के समाज और अर्थव्यवस्था के परिणामों की परवाह किए बिना व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से उचित साजिश, जानबूझकर तैयारी के साथ किया जाता है और इसका आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। "कई न्यायिक फैसलों में यह राय दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए "जेल एक नियम है और जमानत एक अपवाद है।"
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