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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश UP News: मैनपुरी में दहेज हत्या के 5 साल पुराने मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा, सास-ससुर बरी

UP News: मैनपुरी में दहेज हत्या के 5 साल पुराने मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा, सास-ससुर बरी

UP News: अदालत ने साक्ष्‍य के अभाव में पीड़िता के सास-ससुर को बरी कर दिया। अभियोजक मुकुल रायजादा के अनुसार, पीड़िता पूजा (20) की 2014 में मनोज कुमार (25) से शादी हुई थी।

dowry murder case- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIVE PICTURE dowry murder case

Highlights

  • पति को आजीवन कारावास की सजा, सास-ससुर बरी
  • दहेज हत्या के 5 साल पुराने मामले में हुई सजा
  • 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया

UP News: यूपी के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने एक विवाहिता की दहेज हत्या के पांचे साल पुराने मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी। यहां फास्‍ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की न्‍यायाधीश अनीता ने शुक्रवार की शाम मैनपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव पुसैना निवासी मनोज कुमार को अपनी पत्नी पूजा को केरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा जलाकर मारने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

अदालत ने साक्ष्‍य के अभाव में पीड़िता के सास-ससुर को बरी कर दिया। अभियोजक मुकुल रायजादा के अनुसार, पीड़िता पूजा (20) की 2014 में मनोज कुमार (25) से शादी हुई थी। शादी के बाद परिवार के सदस्यों ने पूजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया क्योंकि वे लोग दहेज को लेकर असंतुष्‍ट थे और अन्य मांग भी शुरू कर दी थी। 

पत्नी को केरोसिन तेल डालकर लगा दी थी आग

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 19 जनवरी 2017 को मनोज और उसके परिवार के सदस्यों ने पूजा के ऊपर केरोसिन तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पूजा ने अपने बयान में पति मनोज कुमार पर आग लगाने का आरोप लगाया था। 

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और कमला देवी को आरोपी बनाया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने मनोज को सजा सुनाई और राजेंद्र तथा कमला को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया। 

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