A
Hindi News भारत उत्तर प्रदेश UP News: हत्‍या के मामले में सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार को उम्रकैद

UP News: हत्‍या के मामले में सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार को उम्रकैद

UP News: सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल को आजीवन कारावास की सजा हुई है। MP/MLA कोर्ट ने 1998 में हत्या के मामले में पूर्व विधायक समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

former SP MLA Abhay Narayan Patel sentenced to life- India TV Hindi former SP MLA Abhay Narayan Patel sentenced to life

Highlights

  • 24 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई सजा
  • सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल को आजीवन कारावास
  • पूर्व विधायक समेत 4 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई

UP News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की विशेष MP/MLA अदालत ने हत्‍या के करीब 24 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार अभियुक्‍तों को बुधवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया कि MP/MLA अदालत के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा (तृतीय) ने सगड़ी क्षेत्र से पूर्व सपा विधायक अभय नारायण पटेल तथा तीन अन्‍य अभियुक्‍तों लाल बहादुर, लाल बिहारी और हरेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। 

ये था पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के उर्दिहा नई बस्‍ती कोलवा के रहने वाले राम नयन सिंह के भाई संतराज को सरकारी गल्‍ले की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले यह अभय नारायण पटेल को आवंटित था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस बात से पटेल रंजिश रखते थे और 22 अक्टूबर 1998 की शाम को संतराज चांदपट्टी क्षेत्र से अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में अभय नारायण पटेल, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह और हरेंद्र ने संतराज को रोक लिया तथा गोली मारकर उसकी हत्‍या कर दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नारायण पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बाद में वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने वर्ष 2001 में अभय नारायण पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया था।

Latest Uttar Pradesh News