UP News: गाजियाबाद के एक डेयरी कंपनी के मालिक की शिकायत पर स्थानीय अदालत ने तीन पुलिस अधिकारियों और तीन कांस्टेबलों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। डेयरी कंपनी के मालिक ने शिकायत में कहा था कि उनके खिलाफ एक फर्जी मामला दर्ज कर उनकी पिटाई की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी ने सिहानी गेट थाने के पूर्व प्रभारी मिथलेश उपाध्याय, दयानंद नगर पुलिस चौकी में तैनात दो उपनिरीक्षक गौरव कुमार व विजय कुमार और तीन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश पारित किया।
झूठी शिकायत दर्ज कर डेयरी मालिक को पुलिस ने पीटा
कारोबारी विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि मुकेश वर्मा नाम के एक परिचित ने उससे दो मौकों पर कुल 11.72 लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन बाद में उसने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें हवालात में रखा गया, जहां उनकी पिटाई की गई और उनकी आंख में चोट आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी लाइसेंसी पिस्तौल और एक गाड़ी भी जब्त कर ली।
दालत को झूठी रिपोर्ट पेश की
विनोद कुमार ने कहा कि अपनी रिहाई के बाद उन्होंने अपने वाहन को छुड़ाने के लिए अदालत में याचिका दायर की, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर अदालत को एक झूठी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया था कि उनके पास वाहन नहीं था। अब पीड़ित की शिकायत पर स्थानीय अदालत ने तीन पुलिस अधिकारियों और तीन कांस्टेबलों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। डेयरी कंपनी के मालिक ने शिकायत में कहा था कि उनके खिलाफ एक फर्जी मामला दर्ज कर उनकी पिटाई की गई।
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