UP News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र में एक शख्स ने किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।
दुर्गागंज थाने के प्रभारी निरीक्षक चित्रकूट पुरी ने बताया कि 38 वर्षीय सुरेंद्र बिंद मंगलवार की आधी रात गांव के एक व्यक्ति के घर में घुसा और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
इस मामले में परिजनों की शिकायत पर सुरेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 45, 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को बुधवार को सुरयावा तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है।
अपहरण कर दुष्कर्म, सुनाई गई उम्रकैद की सजा
वहीं, कर्नाटक के उडुपी जिला एवं सत्र अदालत ने आज 2018 में एक नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी एक प्रवासी मजदूर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 56 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह अदालत यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करती है।
पश्चिम बंगाल के राजीव उर्फ छोटू (20) को 14 साल की एक नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसका यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया गया। पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर पीड़िता की तलाश शुरू की और उसे रेलवे स्टेशन पर पाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि राजीव ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने बाद में राजीव को गिरफ्तार कर लिया था।
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