बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने ‘हमारी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी’ वाले बयान से जुड़े मामले में भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता एसके पाठक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विधायक ने अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी को राजनीतिक साजिश बताते हुए जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।
शहजिल ने सीएम योगी पर साधा था निशाना
पाठक ने बताया कि जिला जज ने यह मामला अतिरिक्त जिला जज-प्रथम को भेज दिया था और कोर्ट ने आज विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि बीते 1 अप्रैल को समाजवादी पार्टी से जीते हुए विधायकों के लिए आकाशपुरम में सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था।
‘हमारी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी’
शहजिल इस्लाम ने कहा था, ‘पहले हमारे कम विधायक थे तो सदन में मुख्यमंत्री योगी ने बहुत उल्टा-सीधा कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, बाकी और अशोभनीय शब्द प्रयोग किए लेकिन अब विपक्ष में हम लोगों की अच्छी संख्या है। परेशान होने और निराश होने की जरूरत नहीं है, वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी, अब एक मजबूत विपक्ष सदन में मौजूद है। हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी।’ शहजिल के बयान पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक (नगर) रविंद्र कुमार को शिकायती पत्र देकर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी हुआ था रद्द
संगठन के जिला प्रभारी अनुज वर्मा की तहरीर पर 4 अप्रैल को थाना बारादरी पुलिस ने विधायक शहजिल और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना तथा अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। गौरतलब है कि बरेली विकास प्राधिकरण ने विधायक द्वारा बयान दिए जाने के बाद दिल्ली राजमार्ग पर स्थित स्वीकृत मानचित्र के बिना बने उनके पेट्रोल पंप को गिरा दिया था और साथ ही प्रशासन ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था।
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