School Vehicle: कोरोना महामारी के कारण फिलहाल स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। लेकिन भविष्य में स्कूल खुलने की संभावनाओं के बीच स्कूल लाने ले जाने वाले वाहनों की फिटनेस चेक की जाएगी। दरअसल, स्कूल बस और वैन में बच्चों की सुरक्षा के लिए करीब दर्जनभर मानक तय किए जा चुके हैं। इन्हीं मानकों पर खरे उतरने वाले ही स्कूल वैन और बस सड़क पर उतर सकेंगे। अन्यथा चेकिंग दल अनफिट स्कूल वाहनों के अपराध में चालान करेंगे। परिवहन आयुक्त और उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र ने इस संबंध में चेतावनी आदेश सभी आरटीओ को भेज दिया है।
भविष्य में स्कूल खुलने पर वही स्कूली वाहन बच्चों को स्कूल ले जा सकेंगे, जो बच्चों की सुरक्षा मानक पर खरे उतरेंगे। मगर स्कूल वाहन मालिकों को नोटिस के बावजूद काफी संख्या में अनफिट स्कूल वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में स्कूल खुलने की संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों ने स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कमर कस लिए हैं।
स्कूल वाहन चालकों को ये रखना होगा ध्यान
वाहन का रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण और इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, गाड़ी में अग्निशमन यंत्र, वाहन में जीपीएस एवं स्पीड गर्वनर, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड कंट्रोल डिवाइस का होना, तय सीटिंग क्षमता के हिसाब से बच्चों को बठाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चालक का लाइसेंस, ड्राइवर का पुलिस वैरीफिकेशन, वाहन पर मोबाइल नंबर, पुलिस हेल्पलाइन का नंबर गाड़ी पर दर्ज है या नहीं, बिना इसके अगर वाहन संचालित हो रहा है तो तत्काल संबंधित क्षेत्रीय जिम्मेदारों से शिकायत करें। यही नहीं अभिभावकाें को सतर्क करते हुए बच्चाें को ऐसे वाहनों से स्कूल कतई न भेजने को कहा गया है।
वैक्सीन की दोनों खुराक भी अनिवार्य
अब एक अहम जरूरत वैक्सीन डोज को लेकर दी गई है। इसमें बताया गया है कि चालक ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो वह भी वाहन कतई न चलाएं जिससे बच्चे पूरी तरह स्वस्थ रहें।
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