मजफ्फरनगर की MPMLA कोर्ट ने विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद विधायक नामांकन के दौरान धारा 144 (आदर्श आचार संहिता उल्लंघन) के आरोप में पुरकाजी विधायक अनिल कुमार 15 दिन की कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे मंजूर कर लिया गया। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं।
धारा 144 के उल्लंघन के तहत था मामला दर्ज
विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोप था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर नामांकन किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच में विधायक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
अनिल कुमार की विधायकी बची रहेगी
आप को बता दें कि, भाजपा विधायक विक्रम सैनी को कवाल दंगों में दोषी करार देते हुए MPMLA कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई और 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा और सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को जीत हासिल हुई। हालांकि आज विधायक अनिल कुमार को हुई 15 दिन की सजा का उनकी विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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