गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश): गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने शनिवार को कहा कि नवरात्रि के दौरान महानगर में खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। आशा ने बताया, ''नवरात्रि के दौरान खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विक्रेता मांस को ढककर उसे बेच सकेंगे, मगर मंदिरों के पास और उन गलियों में भी मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी जहां मंदिर स्थित हैं। हम यहां किसी को लाभ या नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं हैं। ये नियम हर साल लागू होते हैं।''
गाजियाबाद नगर निगम की ओर से जारी लेटर में शहर में नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसका पालन सख्ती से कराए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाकायदा एस्कॉर्ट टीम का गठन किया है, जिसके तहत तमाम इलाकों में पहुंचकर इस टीम ने मीट की दुकानों को 2 अप्रैल से बंद करने के निर्देश दिए और अवैध रूप से खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है।
गौरतलब है कि चैत्र नवरात्रि शनिवार को शुरू होकर आगामी 10 अप्रैल तक चलेंगे। इस बीच, गाजियाबाद के जिलाधिकारी आर. के. सिंह ने बताया कि सिर्फ लाइसेंसधारक मांस विक्रेता ही साफ-सफाई के सभी नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी ढकी हुई दुकानों में मांस बेच सकेंगे। कोई भी विक्रेता जानवरों का अपशिष्ट खुले में नहीं फेंकेगा।
उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मांस की दुकानों के आसपास साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे।
(इनपुट- एजेंसी)
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