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Mathura Court: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अर्जी मंजूर, सिविल कोर्ट में होगी सुनवाई

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। मथुरा के जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है।

Shri Krishna Janmbhoomi Case- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Shri Krishna Janmbhoomi Case

Mathura Court: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। मथुरा के जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि श्रीकृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक है। अब इस मामले की सुनवाई सिविल जज की अदालत में होगी। इससे पहले सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आप श्रीकृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और श्रीकृष्ण विराजमान केस फाइल नहीं कर सकते।

याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की गुहार अदालत से लगाई गई है। दावा किया गया है कि इसके बड़े हिस्से पर करीब चार सौ साल पहले औरंगजेब के फरमान से मंदिर ढहाने के बाद केशवदेव टीले और भूमि पर अवैध कब्जा कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई।

दरअसल, हरिशंकर जैन ने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में श्रीकृष्ण विराजमान के नाम से एक वाद दायर किया था। जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि जिस पर शाही ईदगाह बनी हुई है, का कब्जा है। जन्मभूमि को वापस दिलाये जाने की मांग की है। यह वाद 30 सितंबर 2020 को सीनियर सिविल जज की कोर्ट ने खारिज किया था।

इसके बाद हरिशंकर जैन ने जिला न्यायालय में रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी।  जिसके बाद जिला अदालत ने चार विपक्षी पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे। न्यायालय में लंबी सुनवाई के बाद आज जिला जज ने हरिशंकर जैन की याचिका पर अहम फैसला सुनाया है।

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