इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था। GST इंटेलिजेंस ने पूछताछ के लिए पीयूष जैन की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने DGGI की मांग को मानते हुए पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। GST विजिलेंस की टीम ने रविवार को जैन को कानपुर से गिरफ्तार किया था। करीब 3 बजकर 45 मिनट पर पीयूष जैन को कोर्ट लाया गया था। सवा घंटे से भी ज्यादा की सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने पीयूष जैन को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। बता दें, जीएसटी की धारा 132 में पीयूष जैन को जेल भेजा गया है।
कोर्ट में पीयूष जैन को रिमांड में लेने की प्रक्रिया पर लंबी बहस चली थी। पीयूष जैन के पास से करीब 257 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। इसके अलावा करोड़ों की ज्वेलरी, और कई जगहों पर चल-अचल संपत्ति के भी दस्तावेज मिले हैं। DGGI के अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया, 'हमारी टीम ने कन्नौज स्थित Odochem इंडस्ट्री की फैक्ट्री और रिहाइशी इलाकों को भी सर्च किया था। यहां चली खोजबीन में 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था।'
DGGI के मुताबिक, रिकवरी के दौरान 23 किलोग्राम गोल्ड और बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ है। इससे पर्फ्यूमरी कंपाउंड तैयार किया जाता था। इसमें 600 किलोग्राम से ज्यादा चंदन का तेल भी छिपा रखा था। इसे अंडर ग्राउंड स्टोरेज में रखा गया था, इसका बाजार में 6 करोड़ रुपए मूल्य है।' DGGI ने बताया, 'कन्नौज में सर्च आज शाम तक चलती रहेगी। यहां से हमने 194.45 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। कन्नौज से बरामद हुए 23 किलोग्राम सोने पर विदेशी मुहर है। DRI अभी इसकी पूरी जांच कर रही है।'
जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 194.45 करोड़ रुपए कैश, 23 किलोग्राम सोना, 600 किलोग्राम चंदन जब्त किया गया था। जैन की गिरफ्तारी के बाद DGGI ने कहा, 'पीयूष जैन ने ये स्वीकार कर लिया है कि उसके ठिकानों से मिला कैश उसी का है और ये सारा धन उसने गुड्स बेचकर इकट्ठा किया था। इसके अलावा इस पर GST भी नहीं दिया गया था। हमें मिले सबूत के आधार पर साफ होता है कि Odochem इंडस्ट्री के द्वारा GST में हेराफेरी की गई है।'
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