उत्तर प्रेदश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमें में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए। मंत्री नंदी को एक साल की सज़ा सुनाई गई है और पांच हजार का जुर्माना लगा है।
जेल नहीं जाएंगे मंत्री
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को सजा मिलने के बावजूद जेल नहीं जाना होगा। दोषी करार दिए जाने और सजा के एलान के बाद भी मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है। मंत्री के साथ दो अन्य लोग भी दोषी करार दिए गए हैं। मंत्री समेत बाकी लोगों को आईपीसी की धारा 148- 504- 506 और एससी एसटी एक्ट में बरी कर दिया गया है।
क्या था मामला?
मंत्री नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। बीजेपी नेता नंदी पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप था। मंत्री पर आरोप है कि शहर के मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह की जनसभा चल रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया और सपा समर्थकों की लाठी-डंडों से पिटाई की।
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