लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों और कोविड-19 संकट से निपटने के लिये अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिये जल्द ही एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। अपर मुख्य सचिव (गृह और सूचना) अवनीश अवस्थी ने पत्रकार वार्ता में बताया, ''कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम-1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है।"
उन्होंने कहा, "इस अध्यादेश के लागू होने से कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ अब प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। नये कानून से स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ अन्य कोरोना योद्धाओं तथा स्वच्छता कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं कोविड-19 संकट से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य कार्मियों को हर हाल में सुरक्षा प्रदान करने की खातिर प्रदेश सरकार शीघ्र ही एक अध्यादेश लाएगी।''
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने व्यापक स्तर पर जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। इसका उल्लंघन अथवा दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को सभी आवश्यक सामग्री सुचारु रूप से प्राप्त हो। कालाबाजारी, जमाखोरी तथा घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के लिए नोडल अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि समस्त नोडल अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहते हुए लोगों की दिक्कतों को सुनें एवं उनका समाधान कराएं।
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