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योगी सरकार ने जताई तीन तलाक सम्बन्धी विधेयक के मसौदे पर सहमति

मसौदे में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध करार देते हुए इसके दोषी को तीन साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही तीन तलाक देने पर पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का खर्च भी देना होगा। गत 22 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने तीन तला

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन तलाक पर केन्द्र के प्रस्तावित विधेयक के मसौदे से सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल शाम हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन तलाक पर प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर रजामंदी जाहिर की गयी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां बताया कि केन्द्र ने राज्य सरकार को वह मसविदा भेजते हुए 10 दिसम्बर तक उस पर राय देने को कहा था। मंत्रिपरिषद की सहमति मिलने के बाद इसे वापस केन्द्र के पास भेजा जाएगा।

मसौदे में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध करार देते हुए इसके दोषी को तीन साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही तीन तलाक देने पर पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का खर्च भी देना होगा। गत 22 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था।

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