सुल्तानपुर: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज दो मामलों में एक में उन्हें सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अस्पतालों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भारती के खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए थे। भारती ने बीते शनिवार को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में मामले दर्ज किए गए थे। फिलहाल, भारती को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि रायबरेली में उनके खिलाफ दर्ज शिकायत की सुनवाई शनिवार को होगी।
सोमनाथ भारती को इन शर्तो पर दी गई जमानत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारती के वकील रुद्र प्रताप सिंह उर्फ मदन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने 30-30 हजार रुपये के मुचलके पर भारती को सशर्त जमानत दी है। शर्त के तहत उन्हें गवाहों को धमकाने की कोशिश नहीं करने और सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा गया। बता दें कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके और इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को गत सोमवार को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई शनिवार को होगी।
भारती की गिरफ्तारी पर छिड़ गया था सियासी संग्राम
भारती की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारती की गिरफ्तारी को लेकर योगी सरकार पर हमला बोल दिया था, जिसके जवाब में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि भारती ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी और पुलिसवालों की वर्दी उतरवा लेने का धौंस जमाया था। खन्ना के केजरीवाल से कहा था कि उन्हें अपने पद की गरिमा का जरा भी एहसास है तो उन्हें तुरंत अपने विधायक सोमनाथ भारती की इस करतूत के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
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