लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसी समय सीमा के तहत राज्य में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बयान दिया है। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें न्यायालय से राज्य के चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। राज्य के चुनाव आयोग ने मई 2021 तक चुनाव कराने का शेड्यूल सौंपा था लेकिन उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसके तहत राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 821 ब्लॉक और 58735 ग्राम पंचायते हैं। आजमगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जिलों में सबसे अधिक पंचायते हैं, आजमगढ़ में कुल 1871, जौनपुर में 1749 और प्रयागराज में 1637 ग्राम पंचायते हैं। गौतमबुधनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, महोबा और शामली जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम पंचायते हैं, गौतमबुद्ध नगर में 88, गाजियाबाद में 161, हापुड़ में 273, बागपत में 245, महोबा में 273 और शामली में कुल 230 ग्राम पंचायते हैं।
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