इंदौर बेंगलुरू जयपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से लॉक डाउन के दौरान पुलिस और मेडिकल स्टाफ पर हमलों की खबरों के बाद यूपी सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए ऐसे उपद्रवी हमलावरों पर एनएसए लगाने को कहा है। यूपी सरकार के आदेश के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला करता है तो उस पर नेशनल सिक्यॉरिटी ऐक्ट (एनएसए) के तहत केस दर्ज होगा।
कल ही गाजियाबाद में भी तबलीगी मरकज़ के सदस्यों द्वारा अस्पताल में नर्सों और डॉक्टरों से गलत व्यवहार की खबरें आई थीं। जिसे ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर उपद्रवियों द्वारा पथराव और मारपीट की खबर आई थी। इसके साथ ही जयपुर में भी स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की गई थी। बेंगलुरू में भी आशा कर्मी से दुव्यवहार की खबर आई थी।
इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोगों से अपील करते हुए कहा था कि आपदा की स्थिति से बाहर निकलने के लिए लॉकडाउन को शत-प्रतिशत सफल बनाना होगा। योगी ने कहा, ‘‘इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक संयम और संकल्प बनाये रखे।’’ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, ‘‘लॉकडाउन के दौरान अन्तर्जनपदीय, अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूर्णतः सील किया गया है। इन सीमाओं का उल्लंघन न होने पाये। इसके लिए प्रभावी गश्ती सुनिश्चित की जाए।’’
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