Corona: यूपी की शादियों में सिर्फ 100 लोगों को अनुमति, सरकार ने जारी किए आदेश
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शादी घर (Indoor) के समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त होगी। खुले लॉन में कुल क्षमता से 40 फ़ीसदी से कम तक लोग समारोह में शामिल हो सकेंगे।
लखनऊ. कोरोना के मामले एकबार फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शादियों के सीजन में कोरोना संक्रमण के मामले और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। इसी वजह से विभिन्न राज्यों और शहरों में प्रशासन शादी,विवाह समारोह के लिए नियम बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों को लेकर एडवायजरी जारी करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शादी घर (Indoor) के समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त होगी। खुले लॉन में कुल क्षमता से 40 फ़ीसदी से कम तक लोग समारोह में शामिल हो सकेंगे।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में रविवार तक पिछले 24 घंटों के दौरान 35 और कोविड-19 मरीजों की मौत हो गई तथा 2,588 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया था कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 से 35 और लोगों की मौत होने से प्रदेश में इस वायरस की चपेट में आने से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 7,559 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा छह मौतें राजधानी लखनऊ में हुई हैं। इसके अलावा मेरठ में चार तथा जालौन में तीन मरीजों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 2,558 नए मरीजों के कोविड-19 से पीड़ित होने की पुष्टि की गई।
विभाग ने बताया था कि सबसे ज्यादा 351 नए मरीज राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं। इसके अलावा मेरठ में 283, गाजियाबाद में 189, गौतम बुद्ध नगर में 171, कानपुर नगर में 118, प्रयागराज में 110 तथा वाराणसी में 102 नए मरीजों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है।
प्रसाद ने बताया था कि इस समय प्रदेश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 23,806 है, जिनमें से 10,902 गृह पृथकवास में हैं जबकि 2,356 निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रसाद ने बताया कि बाकी मरीजों का इस समय प्रदेश सरकार की एल-1, एल-2 और एल-3 श्रेणी के चिकित्सालयों में निशुल्क इलाज चल रहा है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया था, 'अब तक कुल 4,95,415 संक्रमित ठीक हो चुके हैं जिसकी वजह से प्रदेश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 94.04 प्रतिशत है।' ऐसी स्थिति के बीच अब सरकार की फिर से कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ने लगी है और कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए फिर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
इससे पहले राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने हुए बड़ा कदम उठाया। नए नियम के अनुसार बिना सूचना दिए विवाह करने पर अब 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
राजस्थान में नए नियम और जुर्माने की पूरी जानकारी
- 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर लगेगा 25 हजार जुर्माना।
- विवाह समारोह की सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को देनी होगी।
- समारोह की सरकार कराएगी वीडियोग्राफी।
- विवाह में मेहमानों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का अहम निर्णय।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम करेगी विवाह समारोह की वीडियोग्राफी।
- समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए उठाया कदम।
- वीडियोग्राफी में 100 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर होगी कार्रवाई।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।
- आयोजन कर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज होंगे केस।