बांदा: सरकार ने ट्रिपल तलाक को लेकर भले ही सख्त कानून बनाया हो लेकिन इससे जुड़े मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जहांनाबाद थाना क्षेत्र में सामने आई है। थाने की पुलिस ने दलेलखेड़ा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला को उसके शौहर द्वारा तीन बार तलाक कहकर घर से निकाले जाने का मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी पिटाई भी की गई है।
जहांनाबाद के थानाध्यक्ष शमशेर सिंह ने शुक्रवार को दर्ज की गई रिपोर्ट के हवाले से शनिवार को बताया, ‘शुक्रवार को दलेलखेड़ा गांव की महिला अफसाना की तहरीर पर उसके शौहर ख्वाज़ा अली, ससुर कलामुद्दीन, सास किस्मतुन, 2 ननदों फातिमा और शहरुन के खिलाफ मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम-2019 की संबंधित धारा एवं मारपीट कर घर से निकालने और दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।’’
पीड़ित महिला के हवाले से उन्होंने बताया, ‘अफसाना का निकाह चार साल पूर्व गांव में ही ख्वाज़ा अली के साथ हुआ था। ससुराल वाले उसे दहेज के तौर पर एक लाख रुपये की मांग कर प्रताड़ित करते थे। कई बार मायका और ससुराल वालों के बीच इस संबंध में पंचायत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी।’ उन्होंने बताया कि पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि 4 सितंबर को पहले ससुराल वालों ने उसे पीटा, फिर शौहर ने 3 बार तलाक कह कर उसे घर से निकाल दिया है। मामले की जांच की जा रही है और अभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई।
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