लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू संबंधी नया दिशा-निर्देश जारी करते हुए कर्फ्यू में और दो घंटे की ढील दी गई है। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में सोमवार, 12 जुलाई से (शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी छोड़कर) सुबह छह बजे से रात दस बजे तक बाजार, दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी। अभी तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक ही बाजार खुले रहते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने नया दिशा-निर्देश जारी किया है।
उन्होंने बताया कि पिछले 19 जून को जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी) सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ गतिविधियों के संचालन की छूट थी।
उन्होंने बताया कि 19 जून के आदेश में परिवर्तन करते हुए सोमवार, 12 जुलाई से (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी छोड़कर) सुबह छह बजे से रात दस बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी।
काबू में आते कोरोना मामलों को देखते हुए यूपी में नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है। अब राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि, इससे पहले ये रात 9 बजे से सुबह सात बजे तक था। बता दें कि, सरकार ने कोरोना मामलों में कमी के बाद 21 जून से नई गाइडलाइंस जारी की थी।
वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी
आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ रेस्टोरेंट व मॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा चुका है। इसी तरह पार्क, रेहड़ी पर लगने वाली दुकानें आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई थी। साथ ही इन स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य की गई है। बता दें कि, यूपी में अभी वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा।
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