उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है। उसने सरकार को आदेश दिया है कि हड़ताली कर्मचारियों और उनकी यूनियनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ नेताओं दिनेश चंद्र शर्मा और हरि किशोर तिवारी ने शुक्रवार सुबह एक बयान में कहा कि हड़ताल स्थगित की जा रही है। अदालत ने गुरुवार को कर्मचारियों की हड़ताल प्रतिबंधित करते हुए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करें और हड़ताली कर्मचारियों की वीडियोग्राफी करायें।
राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर बुधवार से हड़ताल पर था। सरकार ने हड़ताल प्रतिबंधित करते हुए एस्मा लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद छह महीने तक विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं।
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