रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान जहां जाते हैं, परेशानियां उनके पीछे-पीछे आती चली जाती हैं। आजम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को उनके द्वारा बनाए गए स्कूल के लिए भूमि का एक टुकड़ा हड़पने के चलते खान पर डकैती का एक मामला दर्ज किया है।
प्राथमिकी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम पूर्व सर्कल ऑफिसर अलाय हसन, फशात शानू, वीरेंद्र गोयल और कांस्टेबल धर्मेद्र के साथ डकैती, साजिश और जालसाजी के आरोप में नामजद किया गया है।
रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा के अनुसार, शिकायतकर्ता नन्हे ने आरोप लगाया है कि खान व अन्य लोगों ने उसकी जमीन छीन ली और उसके घर को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा, "वे इतने पर ही नहीं रुके, आरोपियों ने उसके निजी सामान, गहने और उसके मवेशी को भी छीन लिया।" पुलिस अधीक्षक ने कहा, "जांच के दौरान शिकायत सही लगी और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।"
इसी मामले में नन्हे ने 15 अक्टूबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसकी जमीन को बलपूर्वक रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए ले लिया गया।
आजम खान ने इससे पहले रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज जमीन हथियाने के 29 मामलों में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 28 मामले आलियागंज के किसानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित हैं।
अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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