लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार सोमवार से कुछ और रियायत देने जा रही है जिनके तहत सिनेमाघरों को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है।
उन्होंने बताया कि राज्य में निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार से सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि स्वीमिंग पुल पूर्व की भांति अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि उपरोक्त संस्थानों में मुख्य द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा तथा मास्क, दो गज की दूरी जैसे आवश्यक नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
वहीं, अनलॉक दिल्ली के छठे हफ्ते यानी आज से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिलेगी। इनमें अभी दर्शकों के आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (डीडीएमए) की ओर से इस बारे में आदेश जारी किया जाएगा। विभिन्न स्पोर्ट्स इवेंट्स की तैयारी करने वाले खिलाड़ी अब स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिना किसी परेशानी के आ-जा सकेंगे, लेकिन अभी विजिटर्स के आने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मेट्रो और डीटीसी बसों में भी वहीं मेट्रो और डीटीसी बसों में भी 50 फीसदी सिटिंग कैपिसिटी के नियम के साथ लोगों के सफर का नियम अभी जारी रहेगी।
हालांकि मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और डीएमआरसी की ओर से भी डीडीएमए से गुहार लगाई गई थी कि 50 फीसदी सिटिंग कैपिसिटी के नियम में बदलाव किया जाए और ज्यादा लोगों के सफर की इजाजत दी जाए। सूत्रों का कहना है कि आने वाले हफ्ते में भी मेट्रो और बसों में 50 फीसदी सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से ही लोग सफर करेंगे और स्टैंडिंग को मंजूरी नहीं होगी।
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