लखनऊ: गोरखपुर के BRD मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई बच्चों की मौत के मामले में आरोपित डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुये बताया कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद डॉ. कफील खान की बर्खास्तगी कर दी गई है। अभी तक निलंबित चल रहे डॉ. कफील को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (DGME) कार्यालय से संबद्ध किया गया था। प्रमुख सचिव कुमार ने बताया कि यह मामला चूंकि अदालत में चल रहा है, इसलिये बर्खास्त किए जाने के संबंध में अदालत में जानकारी दी जाएगी।
गौरतलब है कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में अगस्त 2017 में आक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद 22 अगस्त को डॉक्टर कफील को सस्पेंड कर दिया गया था, उनके खिलाफ जांच चल रही थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील को दूसरी बार निलंबित करने संबंधी आदेश सितंबर में रोक लगा दी थी। डॉक्टर कफील को 31 जुलाई, 2019 को एक बार फिर इस आरोप पर निलंबित किया गया था कि उन्होंने बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों का जबरदस्ती इलाज किया और सरकार की नीतियों की आलोचना की।
वहीं, अगस्त में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से आवश्यक मंजूरी के अभाव में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ आरोप पत्र और संज्ञान का आदेश रद्द कर दिया था। अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद खान के खिलाफ संज्ञान का आदेश पारित किया था। वर्ष 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ विरोध के दौरान भड़काऊ भाषण देने का डॉक्टर कफील खान पर आरोप लगाया गया था।
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