लखनऊ: कोरोनावायरस मरीजों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई डिस्चार्ज पॉलिसी घोषित की है। बिना लक्षण वाले यानी एसिमटोमैटिक मरीजों को 10 दिन होम आइसोलेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा लेकिन उन्हें 7 दिन होम क्वॉरंटीन में ही रहना होगा।
वहीं, फैसिलिटी आइसोलेशन में रह रहे माइल्ड एसिमटोमैटिक मरीजों को भर्ती होने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकेगा, उसके बाद मरीज को 8 दिन होम क्वॉरंटीन में रहना होगा। हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीजों के 8 दिन सैम्पल लिए जाएंगे उसके बाद पहले निगेटिव रिपोर्ट के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। ऐसे मरीजों को 8 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा।
इसके अलावा गम्भीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों को लक्षण विहीन होने के 3 दिन बाद सैम्पल लिया जाएगा। उसके बाद 12 दिन बाद पहली निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उसे डिस्चार्ज किया जाएगा।
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