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Unlock 5.0: यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए स्कूल-कॉलेजों और सिनेमाघरों को लेकर दिए क्या निर्देश

सबसे अहम है कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए 200 लोगों की अनुमति दी गई है।

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 5.0 को लेकर गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी किए। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर गृह मंत्रालय की संस्तुति पर राज्य सरकार ने भी अनलॉक के पांचवें चरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के खोले जाने की मंजूरी शामिल है। प्रदेश में स्कूल-कॉलेज 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध ढंग से खोले जाएंगे। वहीं, सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे।

सबसे अहम है कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए 200 लोगों की अनुमति दी गई है। इस फैसले से दुर्गापूजा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है।

शासन ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में स्कूल प्रबंधन अब जिला प्रशासन से विचार-विमर्श कर खोल स्कूल सकेंगे। इसमें स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को अनुमति दी जा सकती है। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बच्चे स्कूल जा सकते हैं।

इसके साथ ही प्रदेश में 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ सिनेमाघर तथा मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे। अब खेल की गतिविधियों को भी गति मिलेगी। तरणताल भी खोले जाएंगे। इसके अलावा, महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार ही चलना होगा। (IANS)

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