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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश यूपी में ऑफिस की होंगी तीन टाइमिंग, जानिए अनलॉक 1.0 के लिए क्या है सरकार का आदेश

यूपी में ऑफिस की होंगी तीन टाइमिंग, जानिए अनलॉक 1.0 के लिए क्या है सरकार का आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5.0 या ​फिर कहें अनलॉक 1.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं।

<p>Yogi Aditya Nath</p>- India TV Hindi Image Source : FILE Yogi Aditya Nath

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5.0 या ​फिर कहें अनलॉक 1.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों से 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शासन ने सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग और से​नेटाइजेशन को अनिवार्य कर दिया है। 

लेकिन सरकार ने सरकारी कार्यालयों में जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वह है दफ्तर की टाइमिंग की। अनलॉक 1.0 की घो​षणा करते हुए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह ने अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालय 1 जून से खोल दिए जाएंगे। लेकिन कार्यालयों में ज्यादा भीड़ न हो और संक्रमण न फैले, इसे देखते हुए कार्यालय तीन टाइमिंग में शुरू किए गए हैं। कार्यालयों से कहा गया है कि वे अपने कार्यालय के कर्मचारियों को तीन टाइमिंग में बांट लें। पहली टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं दूसरी टाइमिंग 10 से 6 बजे और 11 से 7 बजे तक होगी। कार्यालयों को सेनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करनी होगी। कार्यालयों को फेस—मास्क, ग्लव्ज़, फेस कवर की व्यवस्था करनी होगी। उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन 5, जानिए- क्या हैं दिशानिर्देश

30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के दिशानिर्देश जारी किए थे। बता दें कि फिलहाल लागू लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक ही थी। अब ऐसे में लॉकडाउन 5 के दिशानिर्देश भी आ गए हैं, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 जून से मार्केट, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोले जाएंगे। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए परमिशन लेनी होगी और फिर 30 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। नई गाइडलाइन्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सलून और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे लेकिन वहां काम करने वाले लोगों को फेस शील्ड और मास्क पहनना जरूरी होगा। हालांकि, बताई गई कोई भी गतिविधि कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे। यहां सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य और डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी।

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