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SC ने गैंगरेप केस में गायत्री प्रजापति के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के एक मामले FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

Gayatri Prajapati | PTI Photo- India TV Hindi Gayatri Prajapati | PTI Photo

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री और अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के एक मामले FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। गायत्री प्रजापति पर एक महिला के साथ-साथ उसकी बेटी से भी यौन शोषण करने का आरोप है।

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सूत्रों के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह प्रजापति से लगभग 3 साल पहले मिली थी। महिला का आरोप है कि मंत्री ने उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया था। महिला ने मंत्री पर घटना की तस्वीरें लेने का भी आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके बाद प्रजापति ने उसको कई बार तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए रेप किया। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया गया था।

इससे पहले समाजवादी कुनबे में बढ़ी तकरार के पीछे एक वजह गायत्री प्रजापति को भी माना गया था। गायत्री और खनन विभाग के अधिकारियों पर सीबीआई का शिकंजा कसने का संकेत मिलते ही उन्हें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बर्खास्त कर दिया था। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के कहने पर वापस यूपी के मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी।

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