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सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'ताजमहल पर नहीं करेंगे दावा'

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह ताजमहल के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा। 

Sunni Waqf Board said, 'Will not claim on Taj Mahal'- India TV Hindi Sunni Waqf Board said, 'Will not claim on Taj Mahal'

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह ताजमहल के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ए.डी.एन राव को निर्देश लेने के लिए कहते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम.खानविलकर व जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि बोर्ड द्वारा एक बार स्मारक पर अपने अधिकार का दावा करने के बाद इस मुद्दे पर निर्णय करना होगा।

पीठ ने कहा, "आप ने एक बार स्मारक को यदि वक्फ की संपत्ति के रूप में पंजीकृत करा दिया तो आपका बयान कि आप दावा नहीं करेंगे, मदद नहीं करेगा।" अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को करने का निर्देश दिया। इससे पहले की सुनवाई में 11 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने वक्फ बोर्ड से मुगल शासक शाहजहां के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज अपने दावे के समर्थन में पेश करने को कहा था।

 

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