नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को ताजमहल के संरक्षण पर एक दृष्टि पत्र (विजन डॉक्यूमेंट) जमा करने के लिए दी गई अवधि 15 नवंबर तक के लिए बढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि समूचे आगरा को ‘धरोहर शहर’ घोषित करना मुश्किल होगा।
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि ताजमहल के इर्द गिर्द के कुछ इलाकों को विरासत घोषित करने के बारे में वह विचार करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अहमदाबाद स्थित पर्यावरण नियोजन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी) ताजमहल के आसपास के इलाके को धरोहर घोषित करने में हमारी मदद कर रहा है।
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