वाराणसी: रेप के मामले में जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को हाई कोर्ट ने 2 दिन की परोल मंजूर की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में BSP सांसद को दिल्ली ले जाया जाएगा और फिर 31 जनवरी 2020 को शपथ लेने के बाद वापस जेल में लाया जाएगा। यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया है। राय को यह परोल संसद में सदस्यता हेतु शपथ लेने के लिए मंजूर की गई है।
वाराणसी के लंका थाने में दर्ज है रेप का केस
बता दें कि इससे पहले स्पेशल कोर्ट MPMLA ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में रेप का मुकदमा दर्ज है। इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट MPMLA इलाहाबाद में चल रही है। अतुल राय इस मामले में एक मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह BSP के टिकट पर विजयी घोषित हुए, लेकिन जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है।
हाई कोर्ट में विचाराधीन है सांसद की जमानत अर्जी
अतुल राय की नियमित जमानत अर्जी हाई कोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से परोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। ज्ञात हो कि अतुल राय के खिलाफ बलिया जिले की एक युवती ने बनारस के लंका थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं मामला दर्ज कराया था। FIR के अनुसार, अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उसका यौन उत्पीड़न किया।
Latest Uttar Pradesh News