गाजियाबाद: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली-गाज़ियाबाद बॉर्डर को फिर से सील करने का आदेश जारी किया है। डीएम गाजियाबाद की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली गाजिबाद बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पास जरूरी होगा। आवश्यक सेवाओ से संबंधित लोगो को अपने परिचय पत्र के साथ आने जाने की छूट रहेगी ।
गाजियाबाद प्रशासन ने यह फैसला मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति के बाद लिया है। दिल्ली के हॉटस्पॉट वाले इलाकों से गाजियाबाद में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मियों को केवल अपना अधिकृत परिचय पत्र दिखाना होगा। वहीं दिल्ली स्थित दफ्तरों में काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों को सुबह 9 बजे तक परिचय पत्र दिखाकर दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत होगी। वापसी में शाम 6 बजे से पहले तक ही वे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लॉ़कडाउन 2 की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंककर्मियों के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। इनलोगों का परिचय पत्र ही पर्याप्त होगा।
जिलाधिकारी अजय कुमार पांडेय ने आदेश में कहा, ‘‘ हाल के दिनों में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। इन बढ़े हुए मामलों में बड़ा हिस्सा उन लोगों के हैं जो दिल्ली से गाजियाबाद आते जाते हैं। इसलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की अनुशंसा पर पहले (26 अप्रैल) की तरह दिल्ली-गाजियाबाद सीमा सील करने का फैसला किया गया है।’’ बयान में कहा गया कि यह पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक गाजियाबाद में रविवार शाम तक कोविड-19 के 227 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में 18 सबसे अधिक संक्रमित स्थानों (हॉटस्पॉट) के रूप में पहचान की गई है जबकि पूरे शहरी क्षेत्र को रेड जोन में रखा गया है। (इनपुट-भाषा)
Latest Uttar Pradesh News
Related Video