A
Hindi News भारत उत्तर प्रदेश नोएडा में दो जनवरी तक धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते केस के चलते बड़े आयोजनों पर रोक

नोएडा में दो जनवरी तक धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते केस के चलते बड़े आयोजनों पर रोक

प्रशासन के अनुसार नोएडा में धारा 144 अगले साल 2 जनवरी तक लागू रहेगी। इसके साथ ही नोएडा प्रशासन ने बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी है।

<p>Noida Section 144</p>- India TV Hindi Image Source : PTI Noida Section 144

नोएडा। पूरा देश इस समय कोरोना की नई लहर का सामना कर रहा है। दिल्ली में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा में एहतियातन कदम उठाते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार नोएडा में धारा 144 अगले साल 2 जनवरी तक लागू रहेगी। इसके साथ ही नोएडा प्रशासन ने बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि इस महीने 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस औऱ 31 दिसंबर-एक जनवरी को नए के मौके पर हर साल बड़ी संख्या में लोग नोएडा के विभिन्न इलाकों में इकट्ठे होते हैं। भीड़ बढ़ने पर कोरोना केस और बढ़ने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लगाई है जिसमें एक जगह चार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं.

पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि महामारी की स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालीन को देखते हुए छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। 

उन्होंने बताया कि महामारी की स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालीन को देखते हुए छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। इस बीच गौतमबुद्ध नगर में रविवार को कोरोना वायरस के 138 नए मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल मामले 23,458 पहुंच गए हैं। जिले में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1051 हो गई है। 

Latest Uttar Pradesh News