नोएडा में खुलेंगे पार्क और दुकानें लेकिन कुछ शर्तें रहेंगी लागू, चौथे लॉकडाउन पर डीएम ने जारी की गाइडलाइंस
नोएडा में सभी प्रकार की ओद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति है, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है।
नई दिल्ली। दिल्ली से सटे नोएडा में चौथे लॉकडाउन के दौरान छूट और पाबंदियों को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं। नोएडा के डीएम की तरफ से यह दिशा निर्देश जारी हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन कार्यों को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है वह प्रतिबंध नोएडा में भी लागू है। हालांकि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी अधिकार हैं कि वह अपने स्तर पर कुछ ढील और प्रतिबंध लगा सकता है, और उन्हीं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नोएडा डीएम ने यह गाइडलाइंस जारी की हैं।
औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति
नोएडा में सभी प्रकार की ओद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति है, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। अपने कर्मचारियों के आवागमन के लिए औद्योगिक इकाइयां बसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।
दुकानों को लेकर गाइडालाइंस
साप्ताहिक मंडियों को अनुमति नहीं है, लेकिन नोएडा में स्थित मार्केट कुछ शर्तों के साथ खुल सकते हैं, शर्त यह है कि मार्केट में स्थित दुकानें वैकल्पिक दिन पर खुलेंगे, अगर कोई दुकान आज खुलती है तो उस दुकान के साथ सटी दुकान नहीं खुल सकती उसे अगले दिन खुलने की अनुमति होगी। यानि एक मार्केट में 50 प्रतिशत दुकाने एक दिन और बाकी 50 प्रतिशत दुकाने अगले दिन खुलेंगी। दुकानदारों को फेस मास्क और फेस कवर लगाना अनिवार्य है, सैनेटाइजर भी जरूरी है और अगर किसी ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसे भी सामान बिक्री की अनुमति नहीं होगी। शाम को दुकाने इस तरह से बंद होंगी कि 7 बजे तक सभी दुकानदार अपने घर पर पहुंच जाएं। 7 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी।
मिठाई की दुकानों के लिए गाइडलाइंस
मिठाई की दुकाने खुल सकती हैं लेकिन उन्हें भी सिर्फ बेचने और होम डिलिवरी की अनुमती होगी। मिठाई की दुकान के अंदर किसी को बैठाकर मिठाई खिलाने की अनुमति नहीं है। रेहड़ी और पटरी पर पर सामान बेचने वालों को डिस्पोजेबल दस्ताने और फेस मास्क पहनना होगा, उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा लेकिन खुली जगह पर सामान नहीं बेच सकते।
कार, बाइक और थ्री व्हीलर को लेकर दिशा निर्देश
स्थानीय प्रसाशन ने लॉकडाउन में नोएडा में कार चलाने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके तहत एक कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं, यदि परिवार के बच्चें हैं तो 2 अतीरिक्त बच्चों को भी अनुमति होगी। बाइक सवार को अकेले चलने की अनुमति है, दो पुरुष एक साथ बाइक पर नहीं चल सकते लेकिन पुरुष बाइक चला रहा है तो पीछे महिला को अपने साथ लेकर जा सकता है, बशर्ते दोनों ने हेलमेट पहना हो। थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 लोगों को अनुमति होगी और सभी को फेस मास्क पहनना होगा। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर अभी जो स्थिति है वह बनी रहेगी।
पार्कों को लेकर गाइडलाइंस
पार्क सुबर 7-10 बजे और शाम को 4-7 बजे के दौरान खुलेंगे, पार्क में टहलते समय फेस मास्क जरूरी है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान मसाला, गुटका का सेवन प्रतिबंधित है।
शादी और अंतिम संस्कार पर गाइडलाइंस
नोएडा डीएम की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक शादी समारोह में 20 लोग से ज्यादा लोग नहीं पहुंच सकते इसके अलवा अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी
पूर्ण रूप से प्रतिबंधित गतिविधियां
मेट्रो, सभी शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर, बार, मनोरंजन पार्क पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट खुल सकते हैं लेकिन वहां पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी सिर्फ होम डिलिवरी की जा सकती है, स्टेडियम और खेल परिसर भी खुल सकते हैं लेकिन वहां भी दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। नोएडा में अभी यात्री बसों को भी अनुमति नहीं है।