गौतमबुद्ध नगर: लॉकडाउन-4 में नोएडा के घरों में कौन कौन और कैसे आ जा सकता है, इसका खुलासा बुधवार को जिला प्रशासन ने कर दिया। इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य है जिनमें घर के मालिक और उस घर या कालोनी में आने जाने वाले की आपसी सहमति भी जरुरी होगी। इसके बाद भी दोनो को ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन-4 के नियम प्रभावित न हों। इसी के तहत कंटेंमेंट जोन किसी का भी आवागमन पूर्णत: पहले की ही तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसमें कोई छूट नहीं दी गई है।
जहां तक नॉन कंटेंनमेंट जोन में प्रवेश की बात है तो, अगर दोनो ही पक्षों की सहमति हो तो आवागमन हो सकता है। मसलन अगर किसी घर में लोग काम वाली मेड को बुलाना चाहते हैं तो इसमें घर वालों और मेड की सहमति जरुरी होगी। ऐसा करते समय दोनो ही पक्ष ध्यान रखेंगे कि सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरह से फॉलो करें। साथ ही जो शख्स बाहर से घर में काम करने आ रहा है उसकी थर्मल स्क्रिनिंग भी जरुरी होगी।
साथ ही आरडब्ल्यूए लॉकडाउन-4 के नियमों को लागू कराने के लिए अपने स्तर से भी गाइडलाइंस तैयार कर सकते हैं। ताकि सहूलियत के साथ लॉकडाउन-4 का पालन भी होता रहे। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को बहुत सतर्क रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सेनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रिनिंग तक की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की होगी। हां आरडब्लूए जो नियम बनायेगी उसे सोसायटी निवासियों के लिए मानना अनिवार्य होगा।
Latest Uttar Pradesh News