लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले छह महीने के लिए किसी भी प्रकार के हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सरकार के मुताबिक यह फैसला लोकहित में लिया गया है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश लोकसेवा से लेकर निगम तक में काम करनेवाले सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते।
Image Source : INDIA TVयूपी में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर लगी रोक, नोटिफिकेशन जारी
Latest Uttar Pradesh News