लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाले विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करने के एक प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात संपन्न विवाह या पुनर्विवाह, जहां विवाह के पक्षकारों में से कोई एक उार प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो अथवा विवाह उार प्रदेश राज्य की सीमा में संपन्न हुआ हो, का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। विज्ञप्ति में कहा गया कि विवाह के पक्षकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप पर या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण के लिए आनलाइन आवेदन कर विवाह का पंजीकरण करा सकेंगे।
विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी का आधार कार्ड नंबर भरा जाना अनिवार्य होगा। विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य मंत्र्ािपरिषद ने ललितपुर में 100 एकड भूमि पर 4500 बंदी क्षमता वाले उच्च सुरक्षा कारागार के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर किया।
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