लखनऊ: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण में लखनऊ में नो मास्क नो फ्यूल का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंप पर आएगा उसे पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। पेट्रेल पंप पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है। जो भी शख्स बिना मास्क के घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं बाइक पर पहले की भांति एक ही शख्स सवारी कर सकता है। वह अपने साथ किसी अन्य को नहीं बिठा सकता है। अगर ऐसा पाया जाएगा तो बाइक सीज कर ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सिर्फ महिला, बुजुर्ग और बीमार को ही बाइक पर पीछे बिठा सकते हैं। वहीं चार पहिया वाले वाहनों पर तीन से ज्यादा सवारी बिठाने की इजाजत नहीं होगी। चेकिंग के लिए वाहन रोकना अनिवार्य होगा।
पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं सभी विक्रेताओं से कहा गया है कि वे बिना मास्क पहने सामान खरीदने के लिए आनेवालों को सामान नहीं दे। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलें।
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