लखनऊ: लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाम बदलकर15 साल की लड़की से दोस्ती कर उसे अगवा करनेवाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला लखनऊ महानगर क्षेत्र का है जहां बढ़ई का काम करने वाले रियासत नाम के शख्स ने 15 साल की लड़की से नाम बदलकर दोस्ती की और बाद में उसे अगवा कर लिया। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार कर लड़की को उसके कब्जे से मुक्त कराया। लड़की के पिता ने 28 नवंबर को रियासत के खिलाफ बेटी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
आपको बता दें कि 'लव जिहाद' की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। कोई धर्मांतरण छल, कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया है, इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा करने वाले व्यक्ति पर होगी।
अध्यादेश का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल कैद तथा 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के मामले में यह सजा तीन साल से 10 वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की होगी। इसके अलावा सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।
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