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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश डेंगू जांच के दाम किए गए तय, डीएम ने कहा- एपेडेमिक एक्ट के तहत होगी कड़ी कार्यवाही

डेंगू जांच के दाम किए गए तय, डीएम ने कहा- एपेडेमिक एक्ट के तहत होगी कड़ी कार्यवाही

जिलाधिकारी ने बताया कि ओवरचार्जिंग के मद्देनजर कोविड की तर्ज पर ही डेंगू की जांच के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकतम दरों का निर्धारण किया गया है। कोई भी लैब/हॉस्पिटल निर्धारित दरो से अधिक धन रोगी से नहीं वसूल करेगा। यदि किसी हॉस्पिटल/लैब द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूली की जाती है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

डेंगू व अन्य जांचों की ओवरचार्जिंग के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अभि- India TV Hindi Image Source : INDIA TV डेंगू व अन्य जांचों की ओवरचार्जिंग के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा जनपद के समस्त लैबों के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई।

लखनऊ। स्मार्ट सिटी सभागार में सोमवार को डेंगू व अन्य जांचों की ओवरचार्जिंग के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा जनपद के समस्त लैबों के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि डेंगू को भी महामारी की श्रेणी में रखा गया है, इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए कोविड की तर्ज़ पर ही विशेष प्रबंध किए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि डेंगू व अन्य जांचों की ओवरचार्जिंग के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसके लिए आज की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि डेंगू की जांचों के लिए किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी लैब/हॉस्पिटल द्वारा डेंगू से पीड़ित रोगी से अधिक धन की वसूली की जाती है तो उसके विरुद्ध महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने कई दिशा-निर्देश दिए। 

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जिलाधिकारी ने बताया कि ओवरचार्जिंग के मद्देनजर कोविड की तर्ज पर ही डेंगू की जांच के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकतम दरों का निर्धारण किया गया है। कोई भी लैब/हॉस्पिटल निर्धारित दरो से अधिक धन रोगी से नहीं वसूल करेगा। यदि किसी हॉस्पिटल/लैब द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूली की जाती है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लैब में जाकर जांच करना व घर से सैम्पल कलेक्शन दोनो ही प्रकार की जांचों की दरों का निर्धारण किया गया है। 

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि महामारी के समय जनता में किसी भी प्रकार का पैनिक न फैलने दिया जाए। सभी लैब अपने यहां आने वाले रोगियों को पूरा सहयोग प्रदान करें, उनसे किसी भी प्रकार की अधिक वसूली नही की जाए। जनता में पैनिक फैलने की दशा में सम्बंधित लैब की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। 

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में आए हुए समस्त लैबो के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड व डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अपनी लैबो में डिजिटल व अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित कराया जाए। 

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोविड टीकाकरण को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से कल केयर इंडिया के सहयोग से 24 कोविड टीकाकरण वैनों को रवाना किया जाएगा। जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर लोगों का टीकाकरण करना सुनिश्चित करेगी। 

जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड इंफोर्समेंट के लिए जो 24 सेक्टर टीमे बनाई गई थी वह सभी टीमें डेंगू से सम्बंधित शिकायतों का भी संज्ञान लेगी और अधिक वसूली व अन्य शिकायतों की जांच करके सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी। 

जिला प्रशासन द्वारा डेंगू जांच के लिए जारी अधिकतम दरों का विवरण निम्नवत है। 

  • NS1 ELISA लैब में 1200 रुपये
  • NS1 ELISA रोगी के घर मे 1400 रुपये
  • NS1 CARD TEST 1000 रुपये
  • IGM ELISA लैब में 750 रुपये
  • IGM ELISA रोगी के घर मे 800 रुपये
  • IGA ELISA लैब में 750 रुपये
  • IGA ELISA रोगी के घर मे 800 रुपये
  • IGM CARD TEST 600
  • PLATELET COUNT लैब में 250 रुपये
  • PLATELET COUNT रोगी के घर मे 350 रुपये
  •  1 UNIT PLATELET RDP 400 रुपये

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला सर्विलांस अधिकारी व समस्त लैबों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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