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Lockdown: School Fees, Transport Charges को लेकर यूपी सरकार ने दिए ये निर्देश

निर्देश दिये गए हैं कि किसी छात्र/ अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। निर्देशों में कहा गया था कि विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाये 

UP CM Yogi- India TV Hindi Image Source : PTI UP CM Yogi Adityanath

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि में छात्र–छात्राओं से ट्रांसपोर्ट चार्ज (Transport Charges) नहीं लिया जाए।

दिनेश शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला ने समस्त जिलाधिकारियों तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में / विद्यालय बंद रहने तक छात्र-छात्राओं से परिवहन शुल्क नहीं लिया जाए।

मासिक आधार पर शुल्क लिया जाएगा शुल्क

उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इससे पहले निर्देश जारी किया गया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में विद्यालयों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क लिया जाए।

तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा

निर्देश दिये गये थे कि किसी छात्र/ अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। निर्देशों में कहा गया था कि विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाये और शुल्क जमा न किए जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाए।

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