नोएडा. उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में आज से लॉकडाउन में ढील दी गई है। राज्य के 14 जिलों में अभी भी लॉकडाउन लागू है। इन्हीं जिलों में दिल्ली से सटा गौतमबुद्धनगर भी शामिल है। दरअसल यूपी सरकार के आदेश अनुसार, जिन जिलों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे उन जिलों में पहले की तरफ प्रतिबंध जारी रहेंगे और जिन जिलों में कोविड के एक्टिव केस 600 से कम हैं वहां पर दुकान व बाजार सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हफ्ते में 5 दिनों के लिए खुलेंगे। पूरे प्रदेश में शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्तहिक बंदी रहेगी।
गौतमबुद्धनगर की अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडेय द्वारा जारी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दंड प्रकिया संहिता संशोधित आदेश 30 जून 2021 तक जारी रहेगा। आइए आपको बताते हैं इस आदेश के तहत जिले में किन गतिविधियों पर प्रतिबंध है औऱ किन गतिविधियों की है इजाजत।
- Containment Zones में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी गतिविधियां प्रतिबंधित
- किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां व अन्य सभाएं बिना किसी पूर्व अनुमति के नहीं की जाएंगी।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे।
- स्कूल, काॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु नहीं खुलेंगे।
- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल व शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।
- शादी समारोह में 25 से अधिक लोगों के हिस्सा लेने पर पाबंदी।
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित
- रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी के अतिरिक्त कोई गतिविधि अनुमन्य नहीं।
- सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस, कैब) में उनकी 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक सवारियों को इजाजत नहीं।
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