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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज को हाइकोर्ट ने किया सस्पेंड

गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज को हाइकोर्ट ने किया सस्पेंड

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री और गैंगरेप के आरोपी सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले जज ओम प्रकाश मिश्र को इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोंसले ने सस्पेंड कर दिया है।

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नई दिल्ली: पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री और गैंगरेप के आरोपी सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले जज ओम प्रकाश मिश्र को इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोंसले ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने पोस्को कोर्ट के इस आदेश को चीफ जस्टिस के सामने चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस ने POCSO कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज मिश्र को सस्पेंड करने के साथ ही प्रजापति को जमानत देने के ऑर्डर को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। (ये हैं भारत के सबसे महंगे स्कूल, फीस जानकर उड़ जाएंगे आपके होश....)
 
चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में लिखा 'जिस तरह से जानकार जज ने अपराध की गंभीरता को अनदेखा करते हुए आरोपी को जमानत देने में जल्दबाज़ी दिखाई, उससे हमें इन न्यायाधीश की मंशा पर संदेह है जो खुद 30/4/2017 को रिटायर हो रहे हैं।'  इस मसले पर जस्टिस मिश्र ने जमानत देने के पीछे अपने आदेश में यह तर्क दिया था कि 'प्रजापति मामले में पीड़ित महिला ने 2014-16 के दौरान बलात्कार की शिकायत नहीं की। इससे पीड़ित महिला के दावे पर संदेह होता है।'

प्रजापति की जमानत पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्थानीय अदालत द्वारा रेप के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को दी गई जमानत पर शुक्रवार को रोक लगा दी। प्रजापति को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को ही वह लखनऊ की जिला जेल से रिहा हुए थे।

प्रजापति को पहले इस मामले के सिलसिले में लैंगिग अपराध न्यायालय (POCSO) से जमानत मिली थी। प्रजापति के दो सहयोगियों को भी जमानत दी गई थी। अदालत ने उन्हें जमानत की शर्त के रूप में एक लाख रुपये की दो और एक पर्सनल बॉन्ड जमा करने को कहा। प्रजापति को 15 मार्च को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने लखनऊ में आशियाना इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

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