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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इंडिया टीवी की रिपोर्ट का किया जिक्र

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इंडिया टीवी की रिपोर्ट का किया जिक्र

हाथरस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम 'आज की बात' का भी जिक्र किया, जिसके ऐंकर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा हैं।

Hathras gangrape, Allahabad High Court India TV, Allahabad High Court Aaj Ki Baat- India TV Hindi Image Source : PTI FILE इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।

लखनऊ: हाथरस मामले को लेकर इस समय पूरे देश में उबाल है, और साथ ही प्रशासन का रवैया भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। इस बीच बेंच ने इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम 'आज की बात' का भी जिक्र किया, जिसके ऐंकर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा हैं। बेंच ने कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें दिखाए गए वीडियो से ऐसा लगता है कि पीड़िता का दाह संस्कार उसके परिवार की मर्जी के बिना ही किया गया।

कोर्ट ने किया ‘आज की बात’ का जिक्र
कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा, ‘इस संदर्भ में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक रिपोर्ट का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो 'आज की बात' नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत इंडिया टीवी पर दिखाई गई है। इस प्रोग्राम में एंकर रजत शर्मा ने मृतक पीड़िता के जबरन अंतिम संस्कार के मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया है। इस प्रोग्राम में जो वीडियो पीड़िता का शव गांव में आने और उसके दाह संस्कार के समय रिकॉर्ड किए गए हैं वे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पीड़िता के परिजनों के शामिल हुए बिना ही उसका दाह संस्कार जबरन किया गया था, और वह भी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत आधी रात के वक्त।’

कोर्ट ने उच्च अधिकारियों से मांगा जवाब
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और हाथरस एसपी से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक को सम्मन जारी कर सभी से 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने और मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। युवती के साथ 14 सितंबर को हुए कथित तौर पर हुए सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पीठ ने हाथरस के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा। पीठ ने अधिकारियों को घटना के बारे में अपने-अपने पक्ष से न्यायालय को अवगत कराने के लिए सभी संबंधित सामग्री और दस्तावेजों के साथ तैयार होकर आने को कहा।

कोर्ट ने अधिकारियों से कहा, मामले की ताजा स्थिति बताएं
माता-पिता की सहमति के बगैर रात में जबरन युवती का अंतिम संस्कार किए जाने से विशेष रूप से नाराज अदालत ने अधिकारियों से कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच की ताजा स्थिति के बारे में उसे बताने को कहा। पीठ ने युवती के माता-पिता से भी कहा है कि वे अदालत आकर अपना पक्ष रखें। अदालत ने हाथरस जिला प्रशासन को उनकी यात्रा का प्रबंध करने का आदेश दिया है।

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