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उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ाई गई धारा 144

आदेश में यह भी किया गया कि जिले में किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम, अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शाम 7 बजे से सवेरे 7 बजे के बीच लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे।

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गाजियाबाद. देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद में 31 मई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि कोविड-19 और ईद-उल-फितर को देखते हुए ये आदेश पारित करना जरूरी हो गया।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार गाजियाबाद में सभी तरह के राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल, प्रदर्शनी, रैलियां, जूलूस आदि कार्यक्रम प्रतिबंधित होंगे। आदेश में यह भी स्पष्य किया गया कि सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे और किसी भी स्थान पर लोग किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्रित नहीं होंगे।

आदेश में यह भी किया गया कि जिले में किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम, अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शाम 7 बजे से सवेरे 7 बजे के बीच लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। 

नहीं खुलेंगे सैलून / लगाना होगा फेस मास्क

गाजियाबाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के मुताबिक जिले में सैलुन, स्पा, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम आदि बंद रहेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोग ही बैठ सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाना ही होगा और थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

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