बेंगलुरू: पत्रकार - सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बुधवार को इस मामले में पहला आरोपपत्र दायर किया और हिन्दुवादी कार्यकर्ता टी नवीन कुमार को आरोपी बताया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दायर 650 पेज के आरोपपत्र में नवीन कुमार की भूमिका की जानकारी दी गई है। एसआईटी सूत्रों ने कहा कि नवीन कुमार को भादंसं की धाराओं 302 (हत्या), 120 बी (आपराधिक साजिश), 118 (साजिश छिपाना) और 114 (अपराध के लिए उकसाना) और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपी बनाया गया है।
सूत्रों ने कहा कि आरोपपत्र में करीब 131 गवाहों के बयान दर्ज हैं। एसआईटी ने कहा कि वह भविष्य में इस मामले के संबंध में और दस्तावेज सौंपेगी। वामपंथ के प्रति झुकाव और हिन्दुत्व विरोधी रुख के लिए प्रसिद्ध लंकेश (55) की पिछले साल पांच सितंबर को यहां उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नवीन कुमार को 18 फरवरी को हथियार और विस्फोटक सामग्री गैरकानूनी तरीके से रखने पर गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी ने दावा किया कि जांच के दौरान उसे लंकेश की हत्या में उसकी संलिप्तता के संबंध में सबूत मिले हैं। नवीन कुमार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम संबंधी मामले में कल शहर की एक अदालत में सुनवाई होनी है। सूत्रों ने कहा कि एसआईटी ने लंकेश की हत्या मामले में चार और संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
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