प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की लॉ की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला शनिवार को सुरक्षित रख लिया। चिन्मयानंद और शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया। उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए इस अदालत की एक अन्य पीठ ने 27 नवंबर की तारीख तय की है।
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