लखनऊ। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक पहली चालू वित्त वर्ष 2020-21 यानि पहली अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान 6 तरह के भत्ते नहीं दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में धन की कमी न आए इसके लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारियों के वेतन पर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है।
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के जिन भत्तों में कटौती हुई है वे इस तरह से हैं। - नगर प्रतिकर भत्ता
- सचिवालय भत्ता
- पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा, एवं विशेष जांच शाखा में तैनात अधइकारियों एवं कर्मचारियो को अनुमन्य विशेष वेतन
- अवर अभियंता को अनुमन्य विशेष भत्ता
- लोक निर्माण विभाग में तैना अधइकारियों एवं कर्मचारियों को रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता एवं डिजाइन भत्ता
- सिंचाई विभाग में तैनात अधइकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य भत्ता एवं अर्दली भत्ता
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